Newsgenix
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#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📢 ताज़ा खबर 🗞️ काम करने वाले माता-पिता के लिए करियर और बच्चों की परवरिश के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। इस दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, नए लेबर कोड के तहत वर्कप्लेस पर बच्चों की देखभाल (क्रेच सुविधा) से जुड़े नियमों को ज़्यादा व्यापक और लचीला बनाया गया है। 'सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 (COSS)' और 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (OSHWC), 2020' के साथ-साथ श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार, जिन संस्थानों में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें छह साल से कम उम्र के कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच (बच्चों की देखभाल की सुविधा) की सुविधा देनी ज़रूरी है। यह सुविधा ऑफिस परिसर से एक किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। कानून कंपनियों को यह भी इजाज़त देता है कि वे क्रेच की सुविधा या तो अकेले चलाएं या फिर दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर एक साझा सुविधा के तौर पर चलाएं। abourlaw #privateemployee genix
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