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*1 अप्रैल से लागू हों गये बड़े बदलाव: नया इनकम टैक्स एक्ट,पैन कार्ड नियम,ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नए नियम*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
सरकार 1 अप्रैल से नियमों में कुछ चेंजिंग कर रही है,कुछ बदलाव कर रही है। अगर आपको उस चेंजिंग का, उन बदलाव का नहीं पता जान ले। इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से । इस 1 अप्रैल से पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा। टू एफ ए। इसके बिना कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब तक सैलेरीड कर्मचारियों को फॉर्म 16 दिया जाता था लेकिन अब नए नियम के हिसाब से अब सैलेरीड कर्मचारियों को फॉर्म 130 दिया जाएगा। यह आपका टीडीएस सर्टिफिकेट भी होगा। अब अगर आपको अपने पैन कार्ड में कोई चेंजिंग करवाने हैं या नया पैन कार्ड बनवाना है तो खाली आधार कार्ड मान्य नहीं है। अब आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के साथ आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र और आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स भी या सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ₹5,00,000 से ऊपर की अगर गाड़ी खरीदोगे तो पैन कार्ड ज़रूरी है। ₹1,00,000 से ऊपर का होटल का बिल पे करोगे तो पैन कार्ड और अगर आप ₹20,00,000 से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदोगे तो भी आपको पैन कार्ड देना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। ट्रेन छूटने से 8 घंटे के भीतर अगर आप टिकट कैंसल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट कैंसल करने पर आपको 50% रिफंड मिलेगा बस सिर्फ इतना और 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर या पहले कैंसिल करने पर आपकी 25% की कटौती होगी। हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी तेल कंपनियां कमर्शियल और घरेलू गैस,एलपीजी,सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतों का ऐलान करेगी।~ News by √•MCP•
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